समस्त आर.बी.एम. चुगान/मिट्टी खुदाई हेतु निर्गत अनुज्ञापत्र/अनुमति पर दिनांक 30.06.2023 के सूर्यास्त के पश्चात अग्रिम आदशों तक रोक लगाई जाती है।

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हरिद्वार

जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु में गंगा एवं सहायक नदियों के जलस्तर मंे वृद्धि होने के दृष्टिगत जनपद हरद्वार में संचालित समस्त आर.बी.एम. चुगान/मिट्टी खुदाई हेतु निर्गत अनुज्ञापत्र/अनुमति पर दिनांक 30.06.2023 के सूर्यास्त के पश्चात अग्रिम आदशों तक रोक लगाई जाती है।

समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक दिनांक 30.06.2023 के सूर्यास्त के पश्चात दिनांक 30.09.2023 तक खनन कार्य बंद करना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि आदेश का उल्लंधन पाये जाने पर अवैध खनन माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली एवं भारतीय दंण्ड संहिता के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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