वोटर पहचान के सबूत के तौर पर फोटो पहचान पत्र या अन्य अधिकारित दस्तावेज़ ज़रूर साथ ले जाएं: डा. एस. करुणा राजू

0
601
वोटर पहचान के सबूत के तौर पर फोटो पहचान पत्र या अन्य अधिकारित दस्तावेज़ ज़रूर साथ ले जाएं: डा. एस. करुणा राजू
चंडीगढ़…….पंजाब विधान सभा मतदान के मद्देनज़र पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री डा. एस. करुणा राजू ने वोटरों को फोटो पहचान पत्र पोलिंग स्टेशन में ले जाने के लिए कहा है।
भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के बारे जानकारी देते हुए डा. ऐस. करुणा राजू ने यह भी कहा कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वह आधार कार्ड, मनरेगा जोब् कार्ड,बैंकों /डाकख़ाने द्वारा जारी फोटो सहित के पासबुक,श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी हैल्थ स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसंस,पैन कार्ड, ऐन. पी. आर. अधीन आर. जी. आई. की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, भारत के पासपोर्ट, फोटो सहित पैनशन दस्तावेज़, केंद्र / राज्य सरकारें /जनतक क्षेत्र के अदारों या पब्लिक लिमिटड कंपनियों द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, ऐम.पी. ऐम.ऐल.ए. को जारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी पहचान पत्र जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता की तरफ से जारी हो, को दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here